* उप-निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी अब किसी भी समय। *उप-निदेशक के पद भरने की प्रक्रिया से एसटीओ और जेटीओज की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त।

शुक्रवार, 28 जून 2019

2018 की रिक्तिः डीपीसी के लिए एपीएआर अनिवार्य

साथियो,

पिछली पोस्ट के माध्यम से दी गई जानकारी के क्रम में, आज राजभाषा विभाग ने वर्ष 2018 की रिक्ति के एवज़ में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की पदोन्नति के लिए दस्तावेज़ मंगाने का ज्ञापन जारी कर दिया हैः


इसमें कुल 61 मित्रों के नाम हैं, किंतु जैसी कि हमने पूर्व में जानकारी दी है,फिलहाल वही साथी पदोन्नत हो पाएंगे, जिन्होंने अर्हक सेवा पूरी हो गई है। शेष नाम कन्सिडरेशन ज़ोन के कारण हैं जो सेवा अर्हता पूरी करने के बाद 2019 की रिक्ति के एवज़ में पदोन्नत हो पाएंगे।

इस सूची में शामिल बहुत से साथी दिल्ली से बाहर के कार्यालयों में तैनात हैं। विभाग और एसोसिएशन ऐसे तमाम लोगों के संपर्क में है ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब न हो। इस ज्ञापन में केवल इक्का-दुक्का नाम ऐसे हैं,जिनके सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं। शेष लोगों को अपना सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र विभाग को उपलब्ध कराना होगा। हम सभी साथियों का इस बात की ओर ख़ास तौर से ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिए केवल सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट भी अनिवार्य होते हैं। एपीएआर के लिए विभाग अलग से ज्ञापन जारी करेगा। लेकिन आपको इसकी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। इसके बावजूद कि इस ज्ञापन में वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट की कोई चर्चा नहीं है,सभी साथी कृपया सुनिश्चित कर लें कि उनकी कोई एपीएआर लंबित न हो।यदि आपका नाम पदोन्नति के लिए विचाराधीन है और आपकी कोई एपीएआर लंबित है, तो कृपया विभाग को अपनी एपीएआर तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपकी एपीएआर अन्यथा भी अद्यतन होनी चाहिए।

ध्यान रहे, यह नियमित पदोन्नति का मामला है,अतः इसमें किसी ढिलाई का आपकी अगली पदोन्नति की पात्रता से सीधा संबंध है। अतः, विभाग का अगला ज्ञापन जारी होते ही सभी काग़ज़ात प्राथमिकतापूर्वक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि डीपीसी शीघ्रता से हो सके।

अद्यतन @12:53

कुछ साथियों ने ई-मेल के माध्यम से जानना चाहा है कि संदर्भित ज्ञापन में कई ऐसे साथियों के नाम भी शामिल हैं,जिनसे वर्ष 2017-18 की रिक्ति को भरने के लिए 14 दिसम्बर,2018 के ज्ञापन के माध्यम से राजभाषा विभाग ने 10 वर्षों की सतर्कता निकासी और एपीएआर मंगवाई थी, तो क्या उन मित्रों को 2018 की रिक्ति भरे जाते समय पुनः एपीएआर उपलब्ध करानी होगी?


जवाब है- नहीं। उन्हें सिर्फ सतर्कता निकासी नए सिरे से उपलब्ध करानी होगी। एपीएआर वर्ष भर के आपके कार्य का मूल्यांकन है और यदि वह अद्यतन है, तो वह विभाग के लिए पर्याप्त है,चाहे पदोन्नति किसी भी रिक्ति वर्ष के लिए दी जानी हो।


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