राजभाषा विभाग ने 11 फरवरी,2014 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर स्थानांतरण नीति स्पष्ट की है जिसके बिंदु संख्या 7 में कहा गया है कि स्थानान्तरण सम्बन्धी अनुरोध प्रत्येक वर्ष मार्च माह में स्वीकार किए जाएंगे। इससे पूर्व, विभाग ने 29 जनवरी,2014 को जारी ज्ञापन के जरिए जिन वरिष्ठ अनुवादकों से गोपनीय रिपोर्ट और सतर्कता निकासी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है,उनमें से कई स्थानान्तरण के दायरे में हैं। स्थानान्तरण नीति के अनुसार,संबंधित कर्मचारी को अपनी प्राथमिकता से विभाग को अवगत कराना होता है। राजभाषा विभाग ने 11 फरवरी,2014 के अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उक्त प्रयोजनार्थ प्रोफार्मा राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर है।
इस बीच,एसोसिएशन से कई मित्रों ने जानना चाहा कि उक्त प्रोफार्मा किस लिंक पर है। इस बारे में विभाग ने यह जानकारी दी कि वह प्रोफार्मा विभाग द्वारा 20 फरवरी,2012 को जारी ज्ञापन का हिस्सा था। चूंकि राजभाषा विभाग की साइट पर अब वह ज्ञापन/प्रोफार्मा उपलब्ध नहीं है,लिहाजा,अपने साथियों की सुविधा के लिए एसोसिएशन उस प्रोफार्मा को पुनः उपलब्ध करा रहा है। सभी साथी कृपया इसे डाउनलोड कर अपनी प्राथमिकताओँ से विभाग को तत्काल अवगत करा दें। जो साथी आवेदन के माध्यम से अपनी प्राथमिकता बता चुके हैं,उन्हें प्रोफार्मा के माध्यम से दुबारा सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
अपनी पहचान सार्वजनिक कर की गई आलोचना का स्वागत है। किंतु, स्वयं छद्म रहकर दूसरों की ज़िम्मेदारी तय करने वालों की और विषयेतर टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।