मित्रो,
उप-निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में पदोन्नति हेतु सेवा नियमों में संशोधन का मामला राजभाषा विभाग में विचाराधीन है ताकि वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और सहायक निदेशक के रुप में संयुक्त सेवावधि को उप-निदेशक के तौर पर पदोन्नति हेतु पात्रता माना जाए। इस प्रयोजन से सचिव महोदय को दिए जाने वाले अभ्यावेदन के लिए सभी साथियों से सुझाव आमंत्रित हैं।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान नियमों के अनुसार, केवल सहायक निदेशक के तौर पर पांच वर्ष की नियमित सेवा को ही उप-निदेशक के तौर पर पदोन्नति हेतु पात्रता माना गया है।
उप-निदेशक के तौर पर पदोन्नति पात्रता हेतु संयुक्त सेवावधि का अर्थ कुल आठ वर्षों की नियमित सेवा से है जिसमें तीन वर्ष की नियमित सेवा सहायक निदेशक के तौर पर हो।
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